बड़ी ख़बर: इस राज्य ने लगाया 31 जुलाई तक लॉकडाउन, सीएम ने लिया फैसला

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का क’हर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना से 4 लाख 56 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 14 हजार 400 से ज्यादा लोगों की अब तक मौ’त हो चुकी है. इस बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मा’मलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.

कोरोनावायरस के मु’द्दे में राज्य में हुए सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि 31 जुलाई तक राज्य में न तो ट्रेनें चलेंगी और न ही मेट्रो सेवाओं को इजाजत होगी. इसके साथ-साथ स्कूल और कॉलेजों को भी बं’द ही रखा जाएगा.

बता दें कि इस फेज का लॉकडाउन सिर्फ कोरोना प्रभावित इलाकों में ही लगाया जाएगा. बता दें कि राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया गया था. 30 जून को देशव्यापी लॉकडाउन का पांचवां चरण भी ख’त्म हो रहा है जिसे ‘अनलॉक1’ कहा गया है. बंगाल में कोरोना संक्र’मितों का आंकड़ा 15,173 है और अब तक 591 लोगों की जा’न जा चुकी है.

उधर, पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने निजी और सरकारी अस्पतालों को चे’तावनी दी है कि यदि उन्होंने मरीजों को भर्ती करने से इनकार किया तो उनके खि’लाफ क’ड़ी का’र्रवाई की जाएगी. विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘निजी अस्पतालों द्वारा भर्ती करने और सेवाएं देने से इनकार की घट’नाएं सामने आई हैं और मरीज इन अस्पतालों के इस लापरवाहीपूर्ण रवैये के चलते नु’कसान उठाते हैं.

इस तरह मरीजों को इंकार करना पश्चिम बंगाल क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी) एक्ट, 2017 और पश्चिम बंगाल क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स, 2017 के तहत अपरा’ध है.’

इसमें कहा गया है, टयदि ऐसे अस्पताल के खि’लाफ भर्ती करने या सेवाओं से वंचित करने की कोई रिपो’र्ट मिलती है तो उसके खि’लाफ जरूरी दं’डात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत लाइसेंस भी र’द्द किया जा सकता है.

‘ एक अन्य आदेश में विभाग ने कहा, ‘यदि किसी सरकारी अस्पताल के खि’लाफ जरूरतमंद मरीज को भर्ती नहीं करने या उसे सेवा नहीं देने की रिपो’र्ट मिलती है तो संबंधित अधिकारी के खि’लाफ सेवा नियमावली के मुताबिक जरूरी अनुशासना’त्मक कार्रवाई की जाएगी.’ कोविड-19 को वैश्विक महामा’री घोषित किये जाने के बाद राज्य सरकार ने 16 मार्च को पश्चिम बंगाल महामा’री रोग, कोविड-19 विनियमन, 2020 ला’गू कर दिया था.