बड़ी ख़बर: रे’प केस में वसीम रिज़वी के खिलाफ अदालत ने दिए ये आदेश

लखनऊ की एक अदालत ने पुलिस को उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खि’लाफ बला’त्कार के मा’मले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए.के. श्रीवास्तव ने सीआरपीसी की धा’रा 156 (3) के तहत पी’ड़िता द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने आदेश पारित करते हुए तीन दिन के भीतर सआदतगंज थाने से प्राथमिकी की कॉपी तलब की है।

आवेदन में पी’ड़िता ने कहा कि उसका पति चार साल से रिजवी के साथ ड्राइवर था। पीड़िता ने आरो’प लगाया कि एक दिन रिजवी ने उसे घर से बाहर भेज दिया और फिर रात में उसके घर आया और उसके साथ बला’त्कार किया। उसने उसकी आप’त्तिजनक तस्वीरें भी लीं और सोशल मीडिया साइटों पर अपलोड करने की धम’की दी।

पीड़िता के अनुसार उसने घ’टना के बारे में किसी को सूचित नहीं करने वरना उसके पति को जा’न से मा’रने की धम’की दी, लेकिन रिजवी ने उसके पति को बार-बार किसी काम के बहाने घर से बाहर भेजकर उसके साथ बला’त्कार करना जारी रखा।

रिजवी ने हा’ल ही में कुरान के अपने खुद के संस्करण को प्रकाशित किया है, ने आरो’प का खंडन करते हुए कहा है कि उनका पूर्व ड्राइवर उनके विरो’धिओं को सूचना दे रहा था।