वसीम रिज़वी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दिए ये आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. रिजवी के खिला’फ एक पी’ड़िता की अपील पर कोर्ट ने पुलि’स को एफआ’ईआर दर्ज करने का फरमान सुनाया है. साथ ही पुलि’स को तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट को’र्ट के सामने पेश करने का आदेश जारी किया है. पीड़िता ने वसीम रिजवी पर बला’त्कार का आ’रोप लगाया था.

रे’प पीड़ि’ता की अपील पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. अदालत ने फरमान सुनाया कि पी’ड़िता की तहरीर पर वसीम रिज़वी के खिला’फ थाना सहादतगंज में मुक’दमा दर्ज किया जाए. साथ ही तीन दिन के अंदर मामले की रिपोर्ट को’र्ट में पेश की जाए. पीड़िता ने वसीम रिज़वी पर उसके साथ बला’त्कार करने का आ’रोप लगाया था.

गौरतलब है कि वसीम रिजवी के गाड़ी के ड्राइवर की बीवी ने पिछले महीने सआदतगंज था’ने में दी गई शिका’यत में आरोप लगाया था कि रिजवी ने उसके पति की गैर हाज़री में जबरदस्ती घर में घुस कर उससे रे’प किया था. आ’रोप है कि रिजवी ने उसकी काबिले एत’राज़ वीडियो भी बना ली जिसकी बुनियाद पर वह उसे लगातार ब्लै’कमेल कर रहे थे और लगातार उसके साथ जिनसी ज़िया’दती कर रहे थे. पुलि’स ने इस मामले में मामला द’र्ज नहीं किया था जिसके बाद मु’बैयना पी’ड़िता ने अदा’लत का दरवाजा खटखटाया था.

बता दें कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी लगातार अपने विवा’दित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. उन्होंने कुरआन शरीफ से 26 आयतों को ह’टाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी. जिसे खा’रिज कर दिया गया था. मगर 4 जुलाई को वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में पुन’र्विचार याचिका दाखिल की थी. साथ ही खुद पर लगे 50 हजार के जुर्माने को भी मा’फ करने की गुहार भी लगाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की याचिका इस साल 12 अप्रैल को खारिज कर दी थी. रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 50 हजार रुपये जुर्माना भी माफ करने की गुजारिश की. इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि कुरआन पाक की छब्बीस आयतों से देश की एकता, अखंडता और भाई’चारे को ख’तरा है. इनको पवित्र किताब से हटा दिया जाए.