सरकार ने वि’देशी जमा’तियों को वा’पिस स्वदेश भेजने को किया साफ़ म’ना, दी सु’प्रीम को’र्ट को ये वजह

देश की राजधानी दिल्ली के निजा’मुद्दीन मर’क’ज में तब’ली’गी जमा’त  के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशी जमा’तियों की उनके देश को वापसी फिलहाल संभव न’हीं है, केंद्र सरकार ने ये जानकारी सुप्री’म को’र्ट में दी. केंद्र सरकार ने कहा कि इन लोगों की स्वदेश वापसी तब तक नहीं होगी जब तक उनके खिला’फ भारत में किसी भी राज्य में द’र्ज आप’रा’धिक मुक’दमें की सुनवाई भारत की अदा’ल’तों में पूरी नहीं हो जाती है.

कोरो’ना को लेकर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और राज्य सरकारों व पु’लिस के आदेश का उ’ल्लं’घन करने पर हजा’रों जमा’तियों के खिला’फ विभिन्न राज्यों में क्रि’मि’नल के’स रजिस्टर हैं. जिनकी सुन’वाई अदा’लतों में होनी बाकी है. केंद्र सरकार ने हजारों जमा’तियों को ब्लै’क’लि’स्ट करके उनके वीजा र’द्द कर दिए थे, सरकार के इस आदे’श के खिला’फ विदेशी जमा’तियों ने सुप्री’म को’र्ट में याचि’काएं दा’यर की हैं.

विदेशी तब’ली’गी जमा’तियों के वीजा र’द्द करने और ब्लै’कलि’स्ट किए जाने के मा’मले केंद्र सरकार ने सुप्री’म कोर्ट को बताया कि प्रत्येक माम’ले में अलग-अलग आ’देश पारित किया गया है. सरकार की तरफ से सॉ’लि’सिटर जनरल ने जब इस बात की जानकारी को’र्ट को दी.

बता दें कि जमा’त के 34 देशों के 34 सदस्यों ने सु’प्रीम को’र्ट में याचिका दा’यर करके कहा था कि ज’मात के  ३५०० विदेशी सद’स्यों का बिना उनका पक्ष सुने केवल एक प्रे’स रिलीज के द्वारा वीजा र’द्द कर दिया गया और ब्लै’क’लिस्ट कर दिया गया था.

हालांकि पिछली सुन’वाई के दौरान सुप्री’म को’र्ट ने भी पूछा था कि अलग-अलग आ’दे’श की बजा’य केवल एक प्रेस रिलीज क्यों जारी की गई.

सुन’वाई के दौ’रान याचिका का विरो’ध करते हुए सॉ’लिसिटर जनरल ने कहा कि वीजा जारी करना या र’द्द करना सरकार का सं’प्रभु फैसला है इसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता है. उन्होंने को’र्ट को बताया कि प्रत्येक मा’मले में अलग-अलग आ’देश जारी किया गया था और इसकी सूचना संबं’धित व्यक्ति को ईमेल के जरिए दी गई थी. सॉलि”सिटर जनरल की इस दली’ल के बाद कोर्ट ने कहा कि उस आ’देश को हाईको’र्ट में चुनौ’ती दी जा सकती है.

याचि’काक’र्ता’ओं के तरफ से ये दली’ल दी गई कि वीजा कैं’सिल करने के बाद जमा’त के विदेशी सदस्यों को उनके देश वापस भेजा जाना चाहिए. ब्लै’क’लि’स्टिंग का आ’देश तो तब लागू होगा जब वो दोबा’रा भारत आना चाहेंगे. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने दली’ल दी कि उनके खिला’फ आप”राधि’क मा’मला लंबित है, ऐसे में उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता है.

इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्री’म कोर्ट में दा’खिल ह’लफ’नामे में बताया कि 2,765 विदेशी तब’ली’गी जमा’तियों को निजा’मुद्दीन के जमा’त में भाग लेने के लिए ब्लै’कलि’स्ट किया है. सभी लोगों को ट्रे’स नहीं किया जा सकता है. इनमें से 1,906 लु’क आउ’ट नो’टिस जारी किए गए हैं. 11 राज्यों ने लॉ’कडाउ’न मा’नदं’डों का उ’ल्लंघ’न करने के लिए उनके खिला’फ 20’5 F’I’R द’र्ज’ की हैं और 2,679 वीजा र’द्द किए गए हैं.

याचिका’कर्ता’ओं को स्वदेश भेजे जाने की मांग पर को’र्ट ने कहा कि वो स्वदेश भेजे जाने की मां’ग सरकार से करें अदा’लत इसमें दखल नहीं देगी. ब्लैक’लि’स्ट किए जाने के मा’मले पर सुप्री’म को’र्ट 10 जुलाई को सुन’वाई करेगा.

गौरतलब है कि मार्च में जब देश में को’रो’ना के मा’मले लगातार सामने आ रहे थे तब दिल्ली के निजा’मुद्दीन में तब’ली’गी जमा’त के लोग बड़ी सं’ख्या में इकट्ठा हुए थे. कहा गया कि उनकी व’जह से अन्य लोगों में भी कोरो’ना वा’यरस बहुत ज्यादा संख्या में फैल’ गया था.

उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रैल महीने में तब’ली’गी ज’मा’त के 960 विदेशी नागरिकों को ब्लै’क लि’स्ट कर दिया, साथ ही इनके वी’जा को र’द्द कर दिया गया था. गृह मंत्रालय ने दिल्ली पु’लिस और अन्य राज्यों की पु’लिस से कहा था कि वह अपने-अपने क्षेत्र में रह रहे वि’देशी नागरिकों के खिला’फ आप’दा प्रबंधन अधि’नियम व वि’देशी नागरिक अधि’नियम के त’हत का’र्र’वा’ई करें.