योगी सरकार ने बनाई ‘स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स’, अब बिना वा’रंट होगी तलाशी और गि’रफ्तारी

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पे’शल सि’क्यु’रि’टी फोर्स (S’S’F) का गठन किया है. इस बाबत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. SSF यूपी में बिना वा’रं’ट गि’रफ्तारी और तला’शी ले सकती है. बिना सर’कार की इजा’ज़त के S’S’F के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिला’फ को’र्ट भी संज्ञा’न नहीं लेगा.

एजीडी स्तर का अधिकारी होगा एस’एस’ए’फ का प्रमुख

एसएसएफ का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में होगा और एडी’जी स्तर का अ’धिका’री इस फो’र्स का प्रमुख होगा. बिना सर’कार की इजाजत के ए’सए’सएफ के अधि’कारियों, कर्म’चा’रियों के खिला’फ अदा’ल’त भी सं’ज्ञान नहीं ले सकेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को उत्तर प्रदेश विशेष सुर’क्षा ब’ल के गठ’न को मंजूरी दे दी थी. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए यूपीए’सएसए’फ के गठन की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. शुरुआत में यूपीएसएसएफ की पांच बटा’लियन ग’ठित होंगी.

पूरे प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों,औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा SSF करेगी. SSF की सेवाएं पेमेंट देकर निजी क्षेत्र भी ले सकेंगे. SSF का मुखिया एडी’जी स्तर का अधिकारी होगा. इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा.

बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को उत्तर प्रदेश स्पे’शल सिक्यु’रि’टी’ फो’र्स के ग’ठन को मंजूरी दे दी थी. कैबिनेट बाई सर्कु’लेशन के जरिए S’SF के गठन की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. शुरुआत में SSF की पांच ब’टालियन गठित होंगी.

यूपी SSF को स्पेशल पा’वर दी गई है. इसके तहत फो’र्स के किसी भी सदस्य के पास अगर यह विश्वास करने का कारण है कि तला’शी वा’रं’ट इ’शू कराने में लगने वाले वक्त के दौरान अप’रा’धी भा’ग सकता है या सा’क्ष्य मिटा सकता है तो ऐसी स्थिति में वो उक्त अप’रा’धी को गि’रफ्तार कर सकता है.

इतना ही नहीं वो तत्का’ल उसकी संपत्ति और घर की तला’शी भी ले सकता है. SSF के ज’वान ऐसा तभी कर सकते हैं जब पूर्ण विश्वास हो कि जिसके खिला’फ वो एक्शन ​ले रहे हैं, उसने अप’राध किया है.

उत्तरप्रदेश विशेष सुर’क्षा ब’ल के पास होंगी नि’म्न श’क्तियां

यूपी एसएसएफ को स्पेशल पॉ’वर दी गई हैं. इसके तहत फो’र्स के किसी भी सदस्य के पास अगर यह विश्वास करने का कारण है कि तला’शी वारं’ट इ’शू कराने में लगने वाले वक्त के द’रमियान अप’राधी भा’ग सकता है या अप’रा’ध के सा’क्ष्य मि’टा सकता है, ऐसी स्थिति में वह उक्त अप’राधी को गि’रफ्तार कर सकता है.

इतना ही नहीं वह तत्का’ल उसकी संपत्ति व घर की तला’शी भी ले सकता है. लेकिन श’र्त यही है कि एस’ए’सए’फ जवान को यह पूर्ण विश्वास हो कि जिसके खिला’फ वह एक्श’न ​ले रहा है उसने अप’राध किया है.