उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में लेव जे’हाद कानू’न के अध्यादेश के लिए शिवराज कैबिनेट की स्पेशल बैठक मंगलवार को बुलाने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भ’ड़क गए और ज’मकर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार को खरी-खो’टी सुनाई. ओवैसी मंगलवार को लव जे’हाद कानू’न को लेकर बरसते हुए कहा कि संविधान में लव-जे’हाद की कोई परिभाषा नहीं है.
उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा- संविधान में कहीं भी लव-जे’हाद कानू’न की काई परिभाषा नहीं है. बीजेपी शासित राज्य लव जे’हाद कानू’नों के जरिए सं’विधान का मजाक बना रहे हैं. अगर बीजेपी शासित राज्य कानू’न बनाना चाहते हैं तो उन्हें एमसीपी पर कानू’न बनाना चाहिए और रोजगार देना चाहिए.
लव जे’हाद पर एआईएमआईएम चीफ ने आगे कहा- कोर्ट ने इस बार पर जो’र देते हुए दोहराया कि भारतीय संविधान में आ’र्टिकल 21, 14, और 25 के अं’तर्गत देश के किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत जीवन में सरकार की कोई भूमिका नहीं है. बीजेपी साफतौर पर संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लं’घन करने में संलिप्त है.
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में ध’मकी देकर, ड’राकर या मजबू’र करके ध’र्म परिवर्तन मा’मले में 5 साल की स’जा का प्रावधान है. साथ ही इस मा’मले में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी है. मध्य प्रदेश में किसी ना’बालिग या अनुसुचित जा’ति के साथ लव जि’हाद का माम’ला आता है तो ऐसे में आ’रोपी को 10 साल की स’जा का प्रावधान है साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदं’ड. मध्य प्रदेश में सामूहिक तौर पर विधि विरुद्ध लव जि’हाद मा’मले में 10 साल की जे’ल समेत 1 लाख रुपये का जुर्माना है.