रिया चक्रवर्ती की ज’मानत को लेकर NCB का क’ड़ा कदम, सु’प्रीम कोर्ट ने कही ये बात

ड्रग्स मा’मले में रिया चक्रवर्ती को ज’मानत देने के आदेश के खि’लाफ दा’खिल याचिका पर सुनवाई सु’प्रीम कोर्ट ने सोमवार, 22 मार्च के लिए टा’ल दी है. कोर्ट ने कहा कि याचिका सही तरीके से दाखिल नहीं की गई है. ना’रको’टिक्स कं’ट्रोल ब्यूरो उसमें सुधार करे. जजों को आप’त्ति इस बात पर थी कि एनसीबी ने जमानत को सीधे चु’नौती दिए बिना हाई कोर्ट की तरफ से कही गई दूसरी बातों को चुनौ’ती दी है.

रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत के’स से जुड़े ड्र’ग्स मा’मले में नियमित जमानत दी थी. उस आ’देश में हाई कोर्ट ने यह दर्ज किया था कि सिर्फ गां’जा खरीदने के लिए किसी को पै’से देना और गां’जा मिलने के बाद उसे जांच एजेंसी से छु’पा लेना ड्र’ग्स का व्यापार करने की श्रेणी में नहीं आता है. इसलिए, रिया चक्रवर्ती पर एनडीपीएस एक्ट की धा’रा 27 ए का मा’मला नहीं बनता .

हाई कोर्ट ने रिया को जमानत देते वक्त एनसीबी की तरफ से दर्ज की गई मु’कदमे पर कुछ और टिप्पणियां भी की थीं. आज ब्यूरो की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जमानत को र’द्द करने पर वि’चार नहीं करेगा. इसलिए, उसे चु’नौती नहीं दे रहे. लेकिन हमारी समस्या हाई कोर्ट की तरफ से कही गई दूसरी बातों पर है. हाई कोर्ट ने आरो’पी को जमानत देते वक्त जो तर्क दिए हैं, उनसे एनडीपीएस एक्ट से जुड़े सभी मु’कदमों पर असर प’ड़ेगा.”

तीन जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा, “हमें यह नया चलन समझ में नहीं आता. आप ने जमा’नत को चु’नौती नहीं दी है, लेकिन जमा’नत देते समय कही गई दूसरी बातों को चु’नौती दी है. क्या मुख्य आदेश को चु’नौती दिए बिना सिर्फ आदेश में दर्ज की गई टिप्पणियों को ह’टाने की मांग की जा सकती है?” सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के सं’केत को समझते हुए कहा कि वह याचिका में सुधार करेंगे और उसे दोबारा दाखिल करेंगे. इस पर कोर्ट ने मा’मले को सोमवार को लगाने की बात कहते हुए सु’नवाई टा’ल दी.