महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक और फिर येस बैंक में गड़बड़ियां सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अब कानपुर स्थित पीपुल्स कॉपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। आरबीआई ने इस बैंक पर लोन देने और ग्राहकों से जमा राशि स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ग्राहक भी बैंक में जमा रकम को नहीं निकाल सकेंगे। कॉपरेटिव बैंक की कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए आरबीआई ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। आरबीआई के इस आदेश के चलते आने वाले दिनों में बैंक के ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
केंद्रीय बैंक की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, ’10 जून, 2020 के बाद से बैंक आरबीआी की मंजूरी के बिना कोई नया लोन या अडवांस जारी नहीं कर सकता है। इसके अलावा नया निवेश भी नहीं कर सकता है और नए डिपॉजिट भी स्वीकार नहीं किए जा सकते।’ यही नहीं केंद्रीय बैंक ने पीपुल्स कॉपरेटिव बैंक के किसी भी तरह की संपत्ति के बेचने पर भी रोक लगा दी है।
आरबीआई ने कहा कि बैंक से अगले आदेश तक किसी भी सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट या अन्य खाते से कोई भी रकम निकाली नहीं जा सकती। आरबीआई के मुताबिक अगले 6 महीने तक ये आदेश लागू रहेंगे, जिनका बीच-बीच में रिव्यू किया जाएगा।
हालांकि आरबीआई ने बड़ी चिंता दूर करते हुए कहा है कि इस रोक का अर्थ बैंक के लाइसेंस को कैंसल करना नहीं है। आरबीआ की ओर से कहा गया है कि जब तक बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को नहीं मिलता है, तब तक ये बंदिशें लागू रहेंगी। गौरतलब है कि इसी साल देश के 5वें सबसे बड़े निजी बैंक कहलाने वाले येस बैंक में भी संकट पैदा हो गया था। केंद्रीय बैंक ने येस बैंक से कैश निकासी, लोन लेने जैसी ट्रांजेक्शंस पर कुछ समय के लिए बंदिशें लागू की थीं। हालांकि आरबीआई की ओर से प्रशांत कुमार को बैंक का प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद से सामान्य कामकाज शुरू हो गया है।