मुंबई पुलिस ने शहर के निवासियों से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए व्यायाम करने या दुकानों और सैलूनों में जाने के लिए अपने घरों से दो किलोमीटर के दायरे से आगे न जाने का रविवार को अनु’रोध किया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि केवल कार्यालय जाने या आपात स्थिति में इलाज कराने के लिए ही दो किलोमीटर के दायरे से आगे जाने की अनुमति है. खरीददारी के लिए अपने घरों से दो किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर स’ख्त मनाही है. मुंबई पुलिस ने निवासियों से निजी सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की। ऐसा न करने पर वह दो’षियों के खिला’फ स’ख्त कार्र’वाई करेगी.
अधिकारी ने बताया कि निवासी यह सुनिश्चित करें कि केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही वे घरों से बाहर निकलें. उन्होंने कहा, ‘बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है और अगर लोग बाजार, सैलून, नाई की दुकानों तक जा रहे हैं तो यह उनके आवास से दो किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए.’ उन्होंने कहा कि इसी तरह व्यायाम के मकसद से घर से बाहर दो किलोमीटर के दायरे में किसी खुले स्थान पर ही जाने की अनुमति है. अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के ‘मिशन बिगिन अगेन’ के तहत कई गतिविधियों को मंजूरी दी गई है लेकिन कोरो’ना वा’यरस का ख’तरा अब भी बना हुआ है.
उन्होंने कहा, ‘यह पूरी तरह जरूरी है कि हम निजी सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें. शहर में कई लोग इन नियमों का उ’ल्लंघन करते हुए पाए गए हैं और ऐसा करके वे अपने साथ-साथ दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को भी ख’तरे में डाल रहे हैं.’
पुलिस ने सभी नागरिकों से राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन दिशा निर्दे’शों का स’ख्ती से पालन करने की अपील की है. अधिकारी ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का हर समय पालन किया जाए और इनका उ’ल्लंघन करने वालों के खिला’फ स’ख्त कार्र’वाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों पालन न करने वाली दुकानों और बाजारों को बंद कर दिया जाएगा. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात के क’र्फ्यू के दौरान लोगों की आवा’जाही पर पा’बं’दी होगी और उन्हें केवल आवश्यक सेवा’ओं के लिए आने-जाने की अनुमति होगी. उन्होंने बताया कि अपने स्थानीय इलाकों में बिना किसी वै’ध वजह के सड़कों पर दौड़ते पाए गए वाहनों को ज’ब्त कर लिया जाएगा.