ब्रेकिंग: मुकेश अंबानी को SC ने दिया गहरा झटका, इस बड़ी डील पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस-फ्यूचर डील में मुकेश अंबानी को बडा झ’टाका दिया है और इस मा’मले में कोर्ट ने अमेजन के हक में फैसला सुनाते हुए सिंगापुर कोर्ट की रोक को जायज ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ रुपए की डील पर रोक लगाने का सिंगापुर कोर्ट का फैसला फैसला भारतीय कानूनों के तहत वैध एवं लागू करने योग्य है।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने इस सवाल पर गौर किया और फैसला दिया कि किसी विदेशी कंपनी के आपात निर्णायक (ईए) का फैसला भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के तहत लागू करने योग्य है बावजूद इसके कि ईए शब्द का प्रयोग यहां मध्यस्थता कानूनों में नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि ईए का आदेश धारा 17 (1) के तहत आने वाला आदेश है और इसे मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत लागू करने योग्य है।

चल रहा था डील पर विवाद : रिलायंस और फ्यूचर डील को लेकी अमेजन और किशार बियाली के बीच काफी समय में जंग चल रही थी जो क‍ि कोर्ट पहुंच गई। अमेजन ने सिंगापुर की कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ख’टखटाया था। फ्यूचर ग्रुप ने पिछले साल अगस्त में फ्यूचर रीटेल सहित अपनी 5 लिस्टेड कंपनियों की फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में विलय करने का ऐलान किया था। जिसके बाद रिटेल कारोबार को रिलायंस को ट्रांसफर करने की बात थी। दोनों कंपनियों के बीच यह डील करीब 25 हजार करोड में हुई थी।

सिंगापुर कोर्ट ने सुनाया था फैसला : कूपंस के माध्‍यम से 5 फीसदी की पार्टनरशिप है। अमेजन ने 2019 में फ्यूचर कूपंस में 1500 करोड रुपए में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी। अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप पर आरोप लगाया है कि उन्‍होंने उनकी स‍हमति के बिना अपना कारोबार रिलायंस को बेच दिया है। अमेजन की याचि?का पर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने आख‍िरी फैसला आने रिलायंस और फ्यूचर डील को आगे ना बढाने का आदेश दिया था।