देश में कोरो’ना सं’क्रमण के बढ़ते मा’मलों के बीच अनलॉ’क की प्रक्रिया भी जारी है। अनलॉ’क-4 के त’हत केंद्र सर’कार ने 9 से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से खो’लने की अनुमति दी है। इस संबंध में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसओपी जारी की।
कोरो’ना को देखते हुए इसके अंतर्गत 9वीं क्लास से 12 क्लास तक के छात्र स्वैच्छिक रूप से अपने टीचर्स से गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकेंगे। छात्रों को 21 सितंबर 2020 से स्वैच्छिक रूप से स्कूल जाने की अनुमति होगी।
इसके लिए अपने पेरेंट्स या गार्डियन से लिखित रूप से अनुमति आवश्यक होगी। इसके अनुसार देशभर में कं’टेनमेंट जोन से बाहर वाले स्कूल आंशिक रूप से खुल जाएंगे। मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों को इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
को’विड-19 के खत’रे को देखते हुए स्कूल में सभी को जिनमें टीचर्स, कर्मचारी और स्टूडेंट्स शामिल हैं, को दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। स्कूलों में असेंबली की अनुमति नहीं होगी। सभी को 6 फीट दूरी का फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा फेस कवर या मास्क सभी के लिए अनिवार्य होगा। भले ही हाथ गंदे ना हों लेकिन कुछ समय के अंतराल पर हाथों को धोते रहना भी शामिल है।
कं’टेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर्स, छात्रों व स्कूल कर्मचारियों को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अ’ल्कोहल आधारित सेनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी को खां’स’ते, छींकते समय साव’धानी बरतनी होगी। साथ ही अपने मुंह, नाक को ढंकना होगा। इसके लिए आप रुमाल, टिश्यू पेपर या अन्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूलों में बायोमीट्रिक्स हाजिरी लगाने पर भी रो’क रहेगी।
दिशानिर्देश के अनुसार किसी भी प्रकार की अस्व’स्थ महसूस होने पर सेल्फ मॉनि’टरिंग जरूरी होगी। यहां-वहां थू’कने पर रो’क रहेगी। जहां जरूरी हो आरो’ग्य सेतू ऐप का प्रयोग करने की बात कही गई है।