सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। उन्होंने अपने उपर 2 मई को मुंबई में दर्ज हुई एक नई एफआईआर को रद करने के लिए याचिका दायर की थी। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अर्नब गोस्वामी की तरफ से अदालत में पेश हुए हैं।
मुंबई पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज नई एफआइआर को रद कराने के लिए अर्णब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट से अपने परिवार व चैनल के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ पुलिस को कोई नई एफआइआर दर्ज न करने का निर्देश देने का आग्रह किया था।
कोर्ट में अर्णब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पक्ष रख रहे हैं. वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से कपिल सिब्बल अपना पक्ष रख रहे हैं. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.
महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर भी सुनवाई
Supreme Court starts hearing a plea filed by Republic TV's Editor-in-Chief, Arnab Goswami for quashing a fresh FIR registered against him at Mumbai on May 2 in relation to a show telecast on April 14-15. Senior lawyer Harish Salve is appearing for Arnab Goswami. pic.twitter.com/lLSegY7NkN
— ANI (@ANI) May 11, 2020
बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर भी सुनवाई होनी है. महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि अर्णब को जो राहत दिया गया है, उसका दुरपयोग कर रहे हैं और अपने टीवी शो में जांच अधिकारियों को धमका रहे हैं.
गिरफ्तारी पर तीन हफ्ते की रोक
इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने अर्णब गोस्वामी के गिरफ्तारी पर तीन हफ्ते की रोक लगा दी थी. बता दें कि गोस्वामी ने लगातार एफआईआर दर्ज होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें यह आंशिक राहत दी थी. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सभी एफआईआर को एक जगह किया जाये और वहीं से जांच की जानी चाहिए.