बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया है जिसमें रिपब्लिक टीवी चैनल के प्रमुख अर्नब गोस्वामी को एंकरिंग डिबेट से रोकने और कथित रूप से सां’प्रदायिक नफर’त फैलाने के लिए पुलिस को उनके और चैनल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आदेश देने की बात कही गई थी।
कांग्रेस नेताओं ने दायर की थी याचिका
यह याचिका कांग्रेस नेताओं भाई जगताप और सूरज ठाकुर ने दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि पिछले महीने की पालघर की लिंचिंग की घटना पर एक टीवी बहस के दौरान कथित तौर पर सां’प्रदायिक सद्भाव को बाधित करने का प्रयास करने और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को बदनाम करने के लिए गोस्वामी और उनके चैनल के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाए। एफआइआर हो चुकी दर्ज, जांच जारी
हो चुकी है एफआइआर, जांच जारी
न्यायमूíत पीसी चव्हाण ने यह देखते हुए कि गोस्वामी के खिलाफ पहले ही एक एफआइआर दर्ज की जा चुकी है और जांच चल रही है, याचिका खारिज कर दी। कोर्ट को यह भी बताया गया कि महाराष्ट्र पुलिस ने चैनल के प्रबंधन के कुछ वरिष्ठ सदस्यों से पूछताछ की थी।
कोर्ट ने गोस्वामी को न्यूज शो का आयोजन करने से रोकने से भी इन्कार कर दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता सूरज ठाकुर सु्प्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका में पक्षकार हैं, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस मांग को वहां रख सकते हैं।