खुलने जा रहे शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिस और धार्मिक स्थल, कोरोना से बचने के लिए करें इन नियमों का पालन

कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे-धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कामकाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हों, वे काम पर जाने से बचें। वर्क प्लेस पर शारीरिक दूरी, सफाई, सैनिटाइजेशन की बात भी गाइडलाइन में कही गई है। इसमें कहा गया है कि दफ्तरों में थूकने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए।

ऑफिस में इन बातों का रखना होगा ध्यान

सरकार ने साफ कहा है​ कि कंटनेमेंट ज़ोन में लॉकडाउन जैसे ही प्रतिबंध रहेंगे यानी यहां पर किसी भी नियम में ढील नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं और ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी।

रूटीन और टेंम्पररी विजिटर पास फिलहाल के लिए स्थगित रहेंगे। विजिटर को जिस अधिकारी से मुलाकात करनी है उसकी अनुमति के बाद, स्क्रीनिंग करके ही दफ्तर में प्रवेश की अनुमति होगी। जितना मुमकिन हो सके मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही होंगी। बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के हिसाब से ही होगी और एसी का तापमान भी तय मानकों के अनुसार ही रखना होगा।

रेस्त्रां के लिए गाइडलाइन 

कंटेनमेंट जोन में रेस्त्रां बंद रहेंगे, बाकी जगह खोले जा सकते हैं।

रेस्त्रां में आकर खाना खाने के बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए।

डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ दें, हैंडओवर न करें।

होम डिलीवर पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाए।

रेस्त्रां के गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम होने चाहिए।

बिना लक्षण वाले स्टाफ और ग्राहकों को ही रेस्त्रां में प्रवेश दिया जाए।

कर्मचारियों को मास्क लगाने या फेस कवर करने पर ही अंदर एंट्री दी जाए।

कोरोना की रोकथाम से जुड़े पोस्टर और विज्ञापन लगाएं।

सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए स्टाफ को बुलाया जाए।

ग्राहकों की संख्या ज्यादा होने पर उन्हें वेटिंग एरिया में बैठाया जाए।

वॉलेट पार्किंग में ड्यूटी करने वाले स्टाफ को मास्क, हैंड गलव्स पहनना जरूरी होगा।

पार्किंग के बाद कार की स्टेयरिंग, गेट के हैंडल को सैनिटाइज करना होगा।

रेस्त्रां में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फ्लोर पर मार्किंग करनी पड़ेगी, 6 फीट दूरी की रखी जाए।

ग्राहकों के आने और जाने के लिए अलग-अलग गेट होने चाहिए।

रेस्त्रां में 50 फीसदी क्षमता से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे।

रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए डिस्पोजेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

हाथ साफ करने के लिए अच्छी क्वालिटी के नैपकिन का इस्तेमाल किया जाए।

ग्राहकों और रेस्टोरेंट को बफेट सर्विस के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।

एलेवेटर्स में एक साथ ज्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी होगी।

क्या है शॉपिंग मॉल्स के गाइडलाइंस

शॉपिंग मॉल्स के खुलने को लेकर गाइडलाइंस में कहा गया है कि एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। पार्किंग और मॉल परिसरों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। एलीवेटर में एक बार में जाने वाले लोगों की संख्या सोशल डिस्टेंसिग के नियमों के हिसाब से तय की जा सकती है और एस्केलेटर्स में एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा शख्स खड़ा हो सकता है।

 24 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा AC

मॉल में एयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए CPWD की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। जिसमें कि एयर कंडीशनर (AC) का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत बनाए रखनी होगी।

गेमिंग सेक्शन बंद रहेंगे

मॉल्स में गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगहें और सिनेमा हॉल बंद रहेगें। फूड कोर्ट और रेस्त्रां में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत रखनी होगी।