केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा से खोला जाएगा.
नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो यह रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा. गौरतलब है कि लॉकडाउन 4 में पहले ये रात 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक रहता था.
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा,सिवाय जरूरी गतिविधियों या सेवाओं के लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी.
गृह मंत्रालय के मुताबिक स्थानीय अधिकारी धारा 144 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. केंद्र ने सामाजिक गतिविधियों और अन्य सुरक्षा दिशानिर्देशों के तहत कई गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से पुन: शुरू करने की अनुमति दी है.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य सेवाओं और मॉल 8 जून से फिर से खुल सकते हैं. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र इनके लिए एसओपी जारी करेगा, ताकि कोरोनोवायरस के प्रसार को रोका जा सके.
गौरतलब है कि देश में को’रोनावायरस के शनिवार को अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में इस वा’यरस से संक्र’मित लोगों की संख्या 1,73,763 हो गई है. पिछले 24 घंटों में को’रोना के 7,964 नए मामले सामने आए हैं और 265 लोगों की मौ’त हुई है.
देश में पहली बार 24 घंटों में इतनी बड़ी संख्या में कोरो’ना के मामले सामने आए हैं. अभी तक 4,971 लोगों की मौ’त हो चुकी है, हालांकि 82,370 मरीज इस बीमा’री को मात देने में सफल भी हुए हैं. रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है. यह 47.40 प्रतिशत पर पहुंच गया है.