18 से 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 मोदी सरकार ने किया लागू, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन्स में कहा गया कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में सख्ती जारी रहेगी। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की जगह पांच जोन में कोरोना संक्रमित इलाकों को बांटा जाएगा।

नए दो जोन को बफर और कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। जिन इलाकों में रूक-रूक कर कुछ समय बाद नए मरीज सामने आ जाते हैं उन्हें बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

नए दिशानिर्देशों में रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। इसके अलावा स्टेडियम बिना दर्शक खुले रहेंगे।  शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक बरकरार रहेगी।

लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्यों के बीच आपसी सहमति के आधार पर बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। इससे एक जगह से दूसरे जगह को जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। नए दिशानिर्देश के अनुसार घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।

मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में रोक जारी रहेगी। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल और जिम भी बंद रहेंगे।

बता दें कि देश में अभी भी को’रोना संक्र’मण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 4987 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा मरी’जों का आंकड़ा है। इस दौरान देश में 120 कोरोना मरीजों की मौ’त हुई है। कुल मरीजों की संख्या 90927 हो गई है। इनमें से 53946 एक्टिव केस हैं और 34109 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 2872 लोगों की मौ’त हो चुकी है।